Bastar Jagdalpur Recruitment 2025 : मिशन संचालक, विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन, सेक्टर 19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर, छ०ग० शासन का आदेश क्रमांक / 3357 / वि-6 / NRLM/HR&A/2025 रायपुर दिनांक 17-01-2025 में निहित निर्देशानुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान” के अन्तर्गत उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति (निश्चित वेतन) पर निर्धारित प्रारूप में कम्प्युटर/ टाईपराईटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर (छ०ग०) के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 08/12/2025 तक आमंत्रित किये जाते है।
रिक्तियों का विवरण
पद नाम / शैक्षणिक योग्यता
विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर / समकक्ष उपाधि।
क्षेत्रीय समन्वयक – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा /सर्टिफिकेट ।
लेखापाल – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट ।
लेखा सह एम.आई. एस. सहायक – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था /विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट।
कुल – 06 पद
उम्र सिमा
आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदक निर्धारित प्रारूप में कम्प्युटर/ टाईपराईटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर (छ०ग०) के पते पर प्रेषित कर सकते है।
अन्य शर्ते
अपूर्ण/ अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी।
आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति /पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।